सुकमा, 26 सितंबर 2024/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री देवेश कुमार ध्रुव द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 के तहत वर्ष 2024-25 के देशी/विदेशी मदिरा लायसेंस शर्त की कंडिका-16 (16.1) के तहत् 02 अक्टूबर 2024 को ष्गांधी जयंती के अवसर पर ष्शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त दिवस को जिला-सुकमा की समस्त देशी/विदशी मदिरा दुकान सी.एस. 2 (द्य), एवं विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.1 (घघ) एवं सी.एस. 2 (ग-अहाता) सुकमा तथा एफ.एल. 7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूर्णतः बंद रहेगी।
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