छत्तीसगढ़

नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद, बीज एवं कीटनाशी दवा व्यवसायियों पर

कृषि विभाग की कार्यवाही जारी

आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने वाले कृष्णा मेसर्स कृषि सेवा केंद्र में खाद बिक्री पर लगा प्रतिबंध

अम्बिकापुर सितम्बर 2024/sns/ संभागायुक्त सरगुजा श्री जीआर चुरेंद्र निर्देश एवं कलेक्टर श्री विलास भोसकर के मार्गदर्शन में जिले में कृषि विभाग की टीम द्वारा अम्बिकापुर के कृषि सामग्री विक्रेता दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
उप संचालक कृषि विभाग श्री पीएस दीवान ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की टीम द्वारा सभी मानकों का ध्यान रखते हुए जांच की जा रही है। इसी कड़ी में टीम में शामिल उर्वरक निरीक्षक अम्बिकापुर जे. आलम द्वारा शहर में संचालित दुकानों को अनियमितता के आधार पर नोटिस जारी किया जा रहा है एवं समयावधि में संतोषपूर्ण जानकारी के अभाव में वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है। इसी तारतम्य में निरीक्षण के द्वारा तहसील दरिमा में स्थित मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम व उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लघंन कर व्यापार किया जा रहा था एवं क्रेता को केश क्रेडिट मेमो प्रारूप में रसीद जारी न करना, उर्वरक भण्डारण वितरण का पंजी का संधारण न करना, बोर्ड पर उर्वरक स्कंध व विक्री दर का प्रदर्शन न करना, पॉस मशीन से भौतिक स्कंध का मिलान ना पाया जाना, भूमिहीन किसानों को अंगूठा लगाकर यूरिया खाद बिक्री एवं अन्य अनियमितता पाई गई, जिस पर उर्वरक निरीक्षक एवं टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए परिसर में उपलब्ध खाद की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया और समस्त उवर्रकों को जप्त कर लिया गया। साथ ही लाईसेंस निलंबन हेतु प्रस्ताव अनुज्ञप्ति अधिकारी जिला-सरगुजा को प्रस्तुत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नियम का उल्लंघन कर बिक्री करने वाले के ऊपर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही जारी रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *