छत्तीसगढ़

जिले के शराब दुकानों में अहाता का किया जाएगा व्यवस्थापन

कवर्धा, सितंबर 2024/sns/ जिला कबीरधाम में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न अहातों हेतु अनुज्ञप्तियों का लायसेंस वर्ष 2024-25 की शेष अवधि अर्थात् 15 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ आबकारी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, के अंतर्गत ऑन-लाईन पद्धति से निविदा के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे। अहातों के लिए अनुज्ञप्तियों के आबंटन के लिए 23 सितंबर 2024 से 07 अक्टूबर 2024 की सायं 05ः30 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में ऑन-लाईन भरे जाएंगे। चयन प्रक्रिया का आयोजन जिला कलेक्टरद्वारा 10 अक्टूबर 2024 को प्रातः 11ः00 बजे किया जाएगा।
जिला अबाकारी अधिकारी श्रीमती आशा सिंह ने बताया कि जिले के 16 मदिरा दुकान देशी मदिरा दुकान कवर्धा टाऊन, विदेशी मदिरा दुकान कवर्धा टाऊन, देशी मदिरा दुकान मवेशीबाजार, विदेशी मदिरा दुकान मवेशीबाजार, देशी मदिरा दुकान बोड़ला, विदेशी मदिरा दुकान बोड़ला, देशी मदिरा दुकान पिपरिया, विदेशी मदिरा दुकान पिपरिया, देशी मदिरा दुकान पंडरिया प्रथम, विदेशी मदिरा दुकान पंडरिया द्वितीय, विदेशी मदिरा दुकान दशंरगपुर, देशी मदिरा दुकान कुण्डा, कम्पोजिट मदिरा दुकान रेंगाखार, कम्पोजिट मदिरा दुकान पोंड़ी, कम्पोजिट मदिरा दुकान कोदावागोड़ान एवं (16) कम्पोजिट मदिरा दुकान कुई के लिए अहाता का व्यवस्थापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

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