मोहला 16 अक्टूबर 2024/sns/ जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला – मोहला- मानपुर- अंबागढ चौकी जिले के सभी विकासखंड में राज्य शासन के निर्देशानुसार 14 से 45 वर्ष के युवाओ को उनके रूचि के अनुसार नि.शुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 14 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक शिविर का आयोजन करने जा रहा है। जिसमे विभिन्न प्रकार के कोर्स शामिल है जैसे की- डोमेस्टिक डेटा ऐंट्री आपरेटर (कंप्यूटर), टेलर(सिलाई), मेसन जनरल, वर्मी कंपोस्ट, गार्डनर, इलेक्टिशियन, वेल्डिंग, फिल्ड टेक्निशियन, मशरूम ग्रोवर, सुर्यमित्र(सोलर), टेलीकॉम टेक्निशियन, जल वितरण संचालक एवं अन्य कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु युवा अधिक से अधिक संख्या मे उपस्थित होकर अपना पंजीयन शिविर मे उपस्थित विभागो मे करवा सकते है। शिविर दिनांक 16 अक्टूबर को बांधा बाजार (ग्राम पंचायत भवन) 17 अक्टूबर को गोटाटोला (ग्राम पंचायत भवन) 18 अक्टूबर को ईरागांव (ग्राम पंचायत भवन) 21 अक्टूबर को चिल्हाटी (ग्राम पंचायत भवन) 22 अक्टूबर को मोहला (जनपद पंचायत) 23 अक्टूबर को खडगांव (ग्राम पंचायत भवन) 24 अक्टूबर को चौकी (जनपद पंचायत) 25 अक्टूबर को दनगढ़ (ग्राम पंचायत भवन) 28 अक्टूबर को मानपुर (जनपद पंचायत) मे समय प्रातः 10 बजे से 03 बजे तक आयोजित किया जायेगा।
– कलेक्टर ने ली कानून व्यवस्था के संबंध में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की बैठक
– संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, आपराधिक व्यक्ति पर करें कड़ी कार्रवाई
मोहला 16 अक्टूबर 2024। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दीपावली पर्व को ध्यान में रखकर सभी समाज एवं सभी वर्गों को शांतिपूर्व त्यौहार व उत्सव मनाने के लिए सभी शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को शांति समिति की बैठक लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि कोई भी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें ।अपराधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि अपराधिक एवं गतिविधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण ना देवें।
बैठक में कहा गया कि मेडिकल स्टोर्स में संयुक्त दल का गठन कर संदिग्ध दवाइयां के विक्रय पर कार्रवाई करें। नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध रूप से क्लिनिक संचालन होने पर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। महाराष्ट्र सीमावर्ती जिले के सीमा क्षेत्र में सघन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संचालन होने, नशीली दवाइयां एवं शराब के परिवहन होने पर कड़ी कार्रवाई करने की निर्देश दिए गए हैं। अवैध शराब परिवहन, गांजे सहित अन्य नशीली दवाइयां के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई करने कहा गया है। सड़कों एवं मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी घटना की गंभीरता को ध्यान में रखकर तत्काल संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। त्योहारों के अवसर पर डीजे संचालक के लिए नियमानुसार अनुमति देने एवं निर्धारित ध्वनि से अधिक ध्वनि होने पर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री विजेंद्र सिंह पाटले,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मयंक गुर्जर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर श्री अविनाश ठाकुर सहित पुलिस विभाग के थाना प्रभारी उपस्थित थे।
– कलेक्टर ने ली फटाका व्यवसायीयों की बैठक
– फटाका व्यवसाय करने के संबंध में निर्धारित मापदंड की जानकारी दी गई
मोहला 16 अक्टूबर 2024। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के फटाका व्यवसायीयों की बैठक लेकर फटाका विक्रय करने के संबंध में जारी निर्देशों की जानकारी दी। कलेक्टर ने फटाका व्यवसायीयों से कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए फटाका का व्यवसाय करें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शासन द्वारा जारी गाईड लाईन की जानकारी देते हुए कहा कि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर सभी प्रकार के सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेंगे। उन्होंने आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा का पुख़्ता इंतजाम किया जा रहा है, साथ ही साथ सभी फटाका व्यवसायीयों को भी हर स्तर पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाना आवश्यक होगा।
बैठक में बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा आवंटित स्थल पर ही पटाका व्यवसाय के लिए दुकान लगाया जा सकेगा। लाइसेंस के शर्तों के अनुसार निर्धारित नियत समय तक की दुकान का संचालन किया जा सकेगा। बैठक में यह भी बताया कि जिस फटाका व्यवसाय के लिए लाइसेंस दिया गया है, उसके अनुरूप ही फटाका का विक्रय किया जा सकेगा। आवासीय बसाहट क्षेत्र में दुकान का संचालन नहीं किया जा सकेगा। फटाका व्यवसाय के द्वारा सुरक्षा एवं जान माल की सुरक्षा किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिबंधित फटाका का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए फटाका का व्यवसाय किया जा सकेगा। अवैध गतिविधियों के लिए पटाके का उपयोग नहीं किया जाये, यह सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में बताया गया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले फटाका व्यवसायीयों को पटाका विक्रय के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। फायर ब्रिगेड के साथ ही पानी का टैंकर रखना आवश्यक होगा। जितनी अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, उस निर्धारित तिथि तक ही फटाका का व्यवसाय कर सकेंगे । फटाका व्यवसाय करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से एनओसी लेना आवश्यक होगा। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री विजेंद्र सिंह पाटले,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मयंक गुर्जर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर श्री अविनाश ठाकुर सहित पुलिस विभाग के थाना प्रभारी उपस्थित थे