छत्तीसगढ़

खाद्य सुरक्षा विभाग के टीम द्वारा जिले के सभी मिठाई दुकानों पर रहेगी कड़ी नजर अमानक एवं एक्सपायरी मिठाई विक्रय करने वाले विक्रेताओं की जाएगी वैधानिक कार्यवाही


बीजापुर अक्टूबर 2024/sns/ कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशन में आम जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी सह एसडीएम बीजापुर श्री जागेश्वर कौशल द्वारा सभी खाद्य विक्रेताओं को अपील की गई है कि वे एफएसएसएआई के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। बिना लेबल वाली खाद्य सामग्री का विक्रय न करें, खाद्य विक्रय परिसर, होटलों में सफाई का विशेष ध्यान रखें। लेबल में खाद्य पदार्थ के निर्माण तिथि, उपयोग की तिथि एवं निर्माता फर्म के पूर्ण पता का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि निर्माता फर्म का पूर्ण पता एवं खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि उल्लेखित नहीं पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।  
आगामी दीपावली त्यौहार के चलते खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा बीजापुर शहर तथा भोपालपट्टनम क्षेत्र के किराना दुकानों तथा मिठाई दुकानों में निरीक्षण कर साफ-सफाई के बारे में जरूरी निर्देश दिए गए। किराना व्यापारियों को निर्देश दिया गया कि कोई भी खाद्य पदार्थ एक्सपायरी डेट का विक्रय नहीं किया जाना चाहिए। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से शहर के विभिन्न मिठाई दुकानों तथा किराना दुकानों में त्यौहारी सीजन में बिकने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बेसन, मैदा, सूजी, गुलाबजामुन, बर्फी, कलाकन्द, बादाम बर्फी, सोनपापड़ी, पेड़ा आदि का नमूना संकलन कर जांच किया गया। कुछ पैक्ड खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट के पाए गए जिन्हें तत्काल नष्ट करवाया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आशीष यादव द्वारा बताया गया कि खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अमानक पाए गए प्रकरणों पर न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी।  
एसडीएम श्री जागेश्वर कौशल द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी त्यौहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिले के सभी क्षेत्रों के मिठाई दुकानों में विशेष रूप से निगरानी जारी रहेगी।  निरीक्षण के दौरान बिना खाद्य लाईसेंस वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके स्टाल हटाने की कार्यवाही के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन की टीम बाध्य होंगे।

एक युद्ध नशे के विरूद्ध महिला हिंसा एवं बाल संरक्षण विषय पर किया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रमविद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की दिलाई गई शपथबीजापुर 25 अक्टूबर 2024- कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशन  में  तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में जिले  के  भैरमगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों को बाल संरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ एक युद्ध नशे के विरूद्ध पोषण भी-पढ़ाई भी, बाल विवाह मुक्त बीजापुर, मिशन शक्ति विषयों पर सघन रूप से जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग से समन्वय एवं स्कूल के बच्चों एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारो की जानकारी दिया जा रहा है। महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती शिला भारद्वाज द्वारा मिशन शक्ति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं योजना के उददेश्य महिला हिंसा से बचाव के संबंध मे महिला हेल्पलाईन 181, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान के अंतर्गत जिले में लड़कियों की सुरक्षा करना, भ्रुणहत्या, कन्या शिशु हत्या जैसे अमानवीय कृत्यों के प्रति जागरूक करना, महिला शिक्षा का बढ़ावा देना, लैगिग पूर्वाग्रह के खिलाफ जागरूकता फैलाना, लडकियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं को बेहतर बनाना, शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकना, महिलाओं के सशक्तिकरण मुददों के प्रति जागरूक करना, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूकता, पोषण के महत्व एवं सही पोषण की जानकारी देते हुए एनीमिया से कैसे बचाव किया जा सकता है बाल संरक्षण विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुश्री लेखिका साहु, श्री राजकुमार निषाद द्वारा जानकारी दी गई कि बाल संरक्षण तात्पर्य बच्चो के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की सुरक्षा और उनके अधिकारों का संरक्षण करना है साथ ही बच्चों को इसके उददेश्य के बारे में जानकारी बच्चों को शोषण और दुर्व्यहार, बच्चों की अधिकारों की रक्षा करना बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, बाल शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल तस्करी की रोकथाम की कानूनी अधिनियमों की जानकारी देते हुए नशे के दुष्परिणाम से अवगत कराया गया और शपथ दिलाया गया। 1098 चाईल्ड हेल्पलाईन की जानकारी दिया गया। श्री अवधराम सिन्हा यातायात प्रभारी द्वारा यातायात नियमों से कॉलेज के विद्यार्थियों को अवगत कराया गया एवं समझाईस दिया गया कि सड़क पर परिवहन करते समय यातायात नियमों का पालन करना है एवं अपने घर के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी से अवगत कराना है जिससे अनचाहे घटनाओं से बचा जा सकता है। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ हेतु हस्ताक्षर अभियान में सभी विद्यार्थी सम्मिलित हुए। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य, सहायक प्रध्यापक सहित महिला एवं बाल विकास विभाग कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संविदा पदों की प्रथम सूची जारी
बीजापुर 25 अक्टूबर 2024- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संविदा पदों के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया गया था। प्राप्त आवेदनों का जांच उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यथिर्यो की प्रथम प्रकाशन सूची सूचना पटल अथवा जिले की वेबसाइट

www.bijapur.gov.in पर देखा जा सकता है। पात्र/अपात्र सूची पर यदि अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो दावा/आपत्ति 04 नवम्बर 2024 को अपरान्ह 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

नदी में डुबने से मृत्यु तथा सर्पदंश से मृत्यु के कुल 4 प्रकरणों में 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृतबीजापुर 25 अक्टूबर 2024- कलेक्टर श्री संबित मिश्रा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार को 16 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु के दो प्रकरणों में मृतिका कुम्मे वेड़जा के निकटतम वारिस उनके पति श्री बुधू वेड़जा निवासी ग्राम मुरकीनार, मृतिका नुपुर वेड़जा के निकटतम वारिस उनके पिता श्री बुधू वेड़जा निवासी मुरकीनार, को प्रत्येक को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। इसी तरह पानी में डुबने से मृत्यु के दो प्रकरण में मृतक भूपेन्द्र कश्यप के निकटतम वारिस उनकी पत्नि श्रीमती धनकी कश्यप निवासी ग्राम नेलसनार एवं मृतिका पोदिया कड़ती के निकटतम वारिस उनकी पत्नि श्रीमती लखी कड़ती निवासी ग्राम चेरली भैरमगढ़ को 4-4 लाख रूपए कुल 16 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए हैं।

पेंशन धारकों को डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्धब्लाक मुख्यालयों के पोस्ट आफिस में निर्धारित तिथि को आयोजित होगा विशेष शिविरबीजापुर 25 अक्टूबर 2024- कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार पेंशन धारको का डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र हेतु विशेष शिविर ब्लाक मुख्यालयों के पोस्ट आफिस में आयोजित होगा जिसमें पेंशन धारक सेवा निवृत्त कर्मचारी उपस्थित होकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकेंगे। जिला कोषालय अधिकारी श्री महावीर टंडन ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा पेंशन धारकों का डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी बनाया जाएगा इस हेतु विशेष शिविर 4 नवंबर को बीजापुर मुख्यालय के जयस्तंभ चैक स्थित पोस्ट आफिस में उपस्थित होकर डीएलसी बनवाया जा सकता है, संपर्क हेतु मोबाईल नंबर 6263815727 इसी तरह 8 नवंबर को भोपालपटनम बस स्टैण्ड के समीप स्थित पोस्ट आफिस में डीएलसी बनाया जाएगा संपर्क हेतु 6264498287, भैरमगढ़ में 16 नवंबर को शिविर पोस्ट आफिस में आयोजित होगा संपर्क नंबर 9406004107 में किया जा सकता है। इसी तरह उसूर ब्लाक के लिए आवापल्ली के पोस्ट आफिस में 25 नवंबर को डिजीटल प्रमाण पत्र बनाया जाएगा जिसके लिए 7880000887 पर संपर्क किया जा सकता है। डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र पोस्ट आफिस से बनवाने का शुल्क मात्र 70 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं आम दिनों में भी डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र हेतु पोस्ट आफिस में संपर्क कर सकते हैं तथा निःशक्त पेंशन धारक चलने-फिरने में असमर्थ हैं वह भी दिए गए मोबाईल नम्बरों के माध्यम से संपर्क कर अपने घर पर ही जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर कोमतदान केन्द्रों के बीएलओ एवं अविहित अधिकारी लेगे दावा आपत्ति
बीजापुर 25 अक्टूबर 2024- भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूची प्रांरभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया जावेगा। मतदाता सूची का प्रांरभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 के दौरान समस्त मतदान केन्द्रों के बूथलेवल अधिकारी एवं अविहित अधिकारियों के द्वारा मतदाताओं से दावा आपत्ति प्राप्त किया जावेगा। जो कि ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण होगी तथा ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया है, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फार्म -6 भरकर संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति सहित जमा करना होगा। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, सरनेम, आयु, लिंग, जन्म तिथि, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए फार्म -8 भरना होगा और मतदाता सूची में नाम विलोपन के लिए फार्म -7 भरा जाएगा।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा -39 के अधीन सपोर्ट पर्सन के इंपैनलमेंट हेतु रुचि की अभिव्यक्ति
बीजापुर 25 अक्टूबर 2024- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों (स्पोर्ट पर्सन) के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट किये जाने हेतु इच्छुक, अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति, संस्थाओं से 25 नवंबर 2024 तक निर्धारित प्रपत्र में रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रित राज्य स्तर से किया गया है। उक्त इम्पैनलमेंट के लिए रूचि के अभिव्यक्ति प्रस्ताव जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। इस रूचि के अभिव्यक्ति के प्रस्ताव का प्रारूप वेबसाइ

www.cgwcd.gov.in पर अपलोड किया गया है।

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