दुर्ग, 28 अक्टूबर 2024/SNS/ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने कि लिए एनएफडीपी पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। उप संचालक मछली पालन ने बताया कि एनएफडीपी का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिये कार्य आधारित पहचान के डाटाबेस का निर्माण कर उसके माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है। उन्होंने बताया कि भविष्य में योजना के तहत् मत्स्य पालन अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीयन अनिवार्य होगा। उक्त कार्य अंतर्गत मछली पालन, मत्स्याखेट व मछली बेचने के व्यवसाय के जुड़े सभी लोगों का पंजीयन च्वाईस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है। यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन कार्य में संलग्न है तो सभी सदस्य का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। पंजीयन के बाद मत्स्य विभाग के सत्यापन और उनके बैंक खाते में 80 रूपये शासन की ओर से प्राप्त होंगें तथा कामन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) को उनके प्रत्येक एंट्री पर 18 रूपये कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। पंजीयन के लिए मत्स्य कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी अनिवार्य होगा। पंजीयन पश्चात् प्रारंभ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा तथा कृषकों का मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात् स्थायी प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। उप संचालक मत्स्य पालन ने मछली पालन से जुड़े सभी कृषकों से अधिक से अधिक पंजीयन कराने की अपील की है।