छत्तीसगढ़

बालिका छात्रावास रायगढ़ में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविरछात्राओं को दी गई विधिक सहायता एवं सलाह हेतु जारी टोल फ्री नं. 15100 की जानकारी


रायगढ़, नवम्बर 2024/sns/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डी.एल.एस.ए. के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में संसदीय स्थायी समिति द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत विधिक सहायता के कामकाज की समीक्षा विषय पर प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुरूप माह नवम्बर में विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसके तहत 12 नवम्बर को बालिका छात्रावास रायगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर 2024 का आयोजन किया गया।
विधिक साक्षरता शिविर में छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं को नि:शुल्क विधिक सहायता, यौन उत्पीडऩ, उच्च शिक्षा, साईबर क्राईम, मानव तस्करी तथा नालसा द्वारा जारी विधिक सहायता एवं सलाह हेतु जारी टोल फ्री नं. 15100 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिसमें तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री जगदीश राम भगत ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए बताया कि यौन उत्पीडऩ जैसी जघन्य अपराध का सामना स्कूल, कॉलेजों, कार्यक्षेत्र में बालिकाओं को करना पड़ता है, जिसकी शिकायत थाने में किया जाना चाहिए। इसी क्रम में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती नेहा यति मिश्रा ने बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया तथा साईबर क्राइम की जानकारी देते हुए ऑनलाईन ठगी से बचने व सतर्क रहने के उपाय बताए।  महिला एवं बाल विकास अध्यक्ष रायगढ़ श्रीमती चैताली रॉय ने बालिकाओं को मानव तस्करी के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें अपने साथ होने वाले अपराधों से सतर्क रहने की सलाह दी। इसी प्रकार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ श्रीमती अंकिता मुदलियार ने साईबर क्राईम के बारे में जानकारी के साथ नि:शुल्क विधिक सहायता एवं महिलाओं को मिलने वाले नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह हेतु जारी टोल फ्री नं. 15100 जानकारी दी। इस अवसर पर अधीक्षिका बालिका छात्रावास श्रीमती अजित कुमारी बेग एवं समस्त बालिका उपस्थित रही

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