बलौदाबाजार, नवम्बर 2024/sns/जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराधी को जिला बदर के आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत ग्राम तरेंगा थाना भाटापारा निवासी अमर यदु उर्फ छोटू पिता मनहरण यदु को जिला बदर किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 ख के तहत किया गया है। जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा एवं उसके सीमावर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मंुगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति एवं बेमेतरा जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।
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