राजस्व ग्रामों में वनाधिकार पट्टा, वनग्राम, असर्वेक्षित ग्रामों, डुबान क्षेत्रों, और संस्थागत, रेगहा, बटाईदार एवं लीज किसानों को मिली सहुलियत
कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को शत प्रतिशत पंजीयन के दिए निर्देश
महासमुंद, 28 नवंबर 2024/sns/ किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन और फसल रकबे में संशोधन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब किसान 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यह निर्णय जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है, जिसमें बताया गया था कि कई किसानों का पंजीयन अधूरा रह गया है। ज्ञात है कि राजस्व ग्रामों में वनाधिकार पट्टा, वनग्राम, असर्वेक्षित ग्रामों, डुबान क्षेत्रों, और संस्थागत, रेगहा, बटाईदार एवं लीज किसानों का कैरीफॉरवर्ड पंजीयन हेतु 19 नवम्बर से 25 नवम्बर तक अतिरिक्त समय दिया गया था। समय समाप्ति के पश्चात ऐसे किसानों के हित में पुनः तिथि में वृद्धि की गई है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के ऐसे किसानों को शत प्रतिशत पंजीयन कराने के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदारों को निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा तिथि में वृद्धि की गई है इसका पूरा लाभ संबंधित किसानों को प्राप्त होना सुनिश्चित करें।
वन एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खाद्य, सहकारिता और कृषि विभागों के संयुक्त प्रयास से यह निर्णय लिया गया है। यह समय सीमा विशेष रूप से राजस्व ग्रामों में वनाधिकार पट्टा, वनग्राम, असर्वेक्षित ग्रामों, डुबान क्षेत्रों, और संस्थागत, रेगहा, बटाईदार एवं लीज किसानों के लिए लागू होगी। पहले पंजीयन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2024 तक पूरी होनी थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 19 से 25 नवंबर 2024 तक किया गया था। लेकिन जिलाधिकारियों की मांग पर किसानों को और अधिक समय देने का निर्णय लिया गया।