छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट 2003 अंतर्गत उसूर ब्लॉक में चालानी कार्यवाही


बीजापुर दिसंबर 2024 /sns/ जिले में तम्बाकू सेवन उपयोग के नियंत्रण एवं धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत उसूर ब्लॉक में चालानी कार्यवाही किया गया।
उक्त कार्यवाही कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 बीआर पुजारी तथा खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ0 उमेश सिंग ठाकुर के मार्गदर्शन में किया गया ।
 उक्त कार्यवाही में 35 चालान के माध्यम से 7250 रुपए की राशि प्राप्त किया गया  कार्यवाही अंतर्गत धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान सेवन प्रतिबंधित है।
         धारा 06 अ के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पाद बेचने व खरीदने पर प्रतिबंध
          धारा 06 ब  के तहत स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंध  है।
           तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाये जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ धूम्रपान रहित क्षेत्र व नाबालिग बच्चों के खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए चलानी कार्यवाही किया गया।
उक्त कार्यवाही में स्वास्थ्य विभाग से नोडल एनटीसीपी डॉक्टर मनोज लम्बाड़ी, डॉ नैतिक मंडावी एएमओ उसूर, डॉ नीतू चन्द्रवंशी एएमओ उसूर, प्रियंका मौर्या एएनएम एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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