सुकमा, दिसंबर 2024/sns/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के प्रावधानों के तारतम्य में जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन और आरक्षण के लिये नियमानुसार कलेक्टर सुकमा के द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
ग्राम पंचायतों के सरपंचों, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष-सदस्यों एवं जिला पंचायत सुकमा के सदस्यों का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन, आरक्षण
जिला पंचायत सुकमा के सभाकक्ष में 17 दिसंबर को प्रातः 11:00 बजे से किया जाएगा। इसी तरह से जनपद पंचायत सुकमा अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वार्ड का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों का आबंटन जनपद पंचायत सुकमा के सभाकक्ष में 17 दिसंबर प्रातः 11:00 बजे से, जनपद पंचायत कोन्टा अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वार्ड का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन जनपद पंचायत कोन्टा के सभाकक्ष में 17 दिसंबर दोपहर 2 बजे से, जनपद पंचायत छिंदगढ़ अंतर्गत ग्रामपंचायतों के वार्ड का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों आबंटन-आरक्षण जनपद पंचायत छिंदगढ़ के सभाकक्ष में 17 दिसंबर दोपहर 02:00 बजे से किया जाएगा।