छत्तीसगढ़

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एच.एस.आर.पी.) लगाने के लिए निर्देश जारी

कवर्धा, दिसंबर 2024/snsराज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एच.एस.आर.पी.) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने एच.एस.आर.पी. प्लेट लगाने के लिए अधिकृत वेंडर को निर्धारित दरों पर प्लेट लगाने का आदेश दिया है।
जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने बताया कि वाहन स्वामी अब छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर सीधे एच.एस.आर.पी. प्लेट का ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे वेंडर द्वारा वाहन में लगाया जाएगा। यह प्लेट 19 मार्च 2025 तक लगवाना अनिवार्य है, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम/नियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दो पहिया वाहन के लिए कुल 365.80 रूपए, तीन पहिया वाहन के लिए कुल 427.16 रूपए, चार पहिया वाहन के लिए कुल 656.08 रूपए और भारी मालवाहन के लिए कुल 705.64 रूपए मूल्य सारणी निधारित किया गया है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

वाहन स्वामी विभागीय वेबसाइट पर जाकर आवश्यक विवरण जैसे वाहन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, पता, मोबाइल नंबर और फ्यूल ऑप्शन भरें। इसके बाद, निजी या कॉमर्शियल विकल्प का चयन करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूज़रनेम और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसका उपयोग कर भुगतान करें। भुगतान के बाद, एक रिसीप्ट प्राप्त होगी और एच.एस.आर.पी. नंबर प्लेट तैयार होने पर मोबाइल पर सूचना मिलेगी। फिर, स्वामी अपने निकटतम अधिकृत डीलर से प्लेट लगवा सकते हैं।

डिजिटल भुगतान और अतिरिक्त शुल्क

सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाएंगे। इसके अलावा, ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एच.एस.आर.पी. प्लेट लगाने पर प्रति इंस्टॉलेशन 100 अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। घर तक प्लेट पहुंचाने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। सभी वाहन स्वामियों से आग्रह है कि वे 19 मार्च 2025 से पहले एच.एस.आर.पी. प्लेट अवश्य लगवाएं, ताकि किसी भी प्रकार की जुर्माने से बचा जा सके।

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