छत्तीसगढ़

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 हेतु आरक्षण की कार्यवाही स्थगित

अम्बिकापुर दिसम्बर 2024/sns/ त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण की कार्यवाही 28 दिसम्बर नगरपालिक निगम उ.मा.वि. अम्बिकापुर में सम्पादित किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है

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