सुकमा, दिसंबर 2024/sns/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, सुकमा जिले के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन, आरक्षण के लिये कार्यवाही प्रयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में 28 दिसम्बर 2024 को प्रातः 11ः00 बजे से जिला पंचायत सुकमा के सभाकक्ष में ग्राम पंचायतों के सरपंचों, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के स्थानों का आवंटन, आरक्षण किया जाएगा।
28 दिसम्बर 2024 को प्रातः 11ः00 बजे से जनपद पंचायत सुकमा के सभाकक्ष में जनपद पंचायत सुकमा अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वार्ड का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों का आबंटन, आरक्षण किया जाएगा।
28 दिसम्बर 2024 को प्रातः 11ः00 बजे से जनपद पंचायत कोंटा के सभाकक्ष में जनपद पंचायत कोंटा अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वार्ड का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों का आबंटन व आरक्षण किया जाएगा।
28 दिसम्बर 2024 को प्रातः 11ः00 बजे से जनपद पंचायत छिन्दगढ़ के सभाकक्ष में जनपद पंचायत छिन्दगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वार्ड का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों का आबंटन व आरक्षण किया जाएगा।