छत्तीसगढ़

वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए विदेशी मदिरा नवीन अनुज्ञप्ति जारी


राजनांदगांव दिसम्बर 2024/sns/ राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए विदेशी मदिरा एफएल 2 (क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) नवीन अनुज्ञप्ति स्वीकृतिके लिए निर्देश व संशोधन जारी किया गया है। नवीन अनुज्ञप्ति स्वीकृति के लिए प्रभावशील निर्देशों में लायसेंस फीस, प्रतिभूति, विनियम गारंटी के निर्धारण एवं निर्धारित मापदण्ड संबंधित निर्देश प्रभावशील होंगे। इसके अनुसार ऐसे नगर व स्थान के लिए जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक नहीं हो, वहां वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लायसेंस फीस 18 लाख रूपए एवं ऐसे नगर व स्थान के लिए जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से अधिक नहीं हो, वहां वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लायसेंस फीस 24 लाख रूपए तथा ऐसे नगर व स्थान के लिए जिनकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, वहां वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लाससेंस फीस 31 लाख 20 हजार रूपए निर्धारित की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त आबकारी विभाग राजनांदगांव से प्राप्त की जा सकती है।
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