रायगढ़, दिसम्बर 2024/sns/समाज कल्याण विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कानूनी जागरूकता एवं गतिविधियों के बारें में महिलाओं को जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश/ सचिव श्रीमती अंकिता मुदलियार के मुख्य आतिथ्य में कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी श्रीमती मीरा भगत एवं समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री शिवशंकर पाण्डेय उपस्थित रहे।
जिला सेवा प्राधिकरण की सचिव/न्यायाधीश श्रीमती अंकिता मुदलियार कार्यशाला पर प्रकाश डालते हुए कहा कि घर के बाहर किसी प्रकार की घटना घटित होती है वह कार्य स्थल पर उत्पीडऩ के अंतर्गत आता है उनके द्वारा विधि की अनुरूप यह नियम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है यह नियम महिलाओं के कार्य स्थल पर उत्पीडऩ के प्रति भी जागरूकता प्रदान करती है। कार्यस्थल में शिकायत पेटी होना चाहिए, जिससे शिकायत होने पर कोई भी महिला कर्मचारी उस पर अपनी शिकायत लिखकर पेटी में डाल सकते हैं। महिलाओं की कार्यस्थल पर हर विभाग में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होती है। महिलाओं के अधिकार के संबंध में विधि के अनुसार नियम के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नि:शुल्क वकील भी महिलाओं को दिया जाता है।
जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी श्रीमती मीरा भगत ने कहा कि महिलाओं के साथ जो भी अन्याय व अत्याचार होता है उसके बारे में वह जरूर बताएं और किसी भी प्रकार की असहेजता महसूस होती है तो उसे अपने परिवार के लोगों को अवगत करवायें। महिला उत्पीडऩ के संबंध में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री शिवशंकर पाण्डेय के द्वारा उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई कि महिला कहीं भी ऑफिस, दुकान ठेकेदारी कहीं पर भी कार्य कर रही हैं और उसके साथ उत्पीडऩ हो रहा है तो महिला के द्वारा विरोध किया जाये एवं शिकायत करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह नियम 23 अप्रैल 2023 को लागू हुआ है। आज शासन ने महिलाओं को सबसे अग्रणी श्रेणी में रखा है यह हम सभी के लिए गर्व की बात है इन्हें शासन द्वारा शक्ति प्राप्त हो रही है।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाओं को अपनी शक्ति के के बारे में जागरूक होना चाहिए और नियम के अनुसार महिलाओं के द्वारा घटना की शिकायत होने पर कड़ी कार्यवाही होना चाहिए ताकि समाज में अपराध को रोका जा सकें। कार्यक्रम का आयोजन उन्ननायक सेवा समिति कौहाकुण्डा रायगढ़ के प्रांगण में किया गया, जिसमें समाज कल्याण विभाग के द्वारा गठित महिला उत्पीडऩ निवारण समिति की अध्यक्ष श्रीमती सरजीत चौहान एवं सदस्य श्रीमती नेहा सिन्हा अधीक्षिका घरौंदा, श्री नवरतन सिंह बिंझवार सदस्य, श्री सुशील सिंह सदस्य एवं श्री उग्रसेन पटेल (कलाकार), चक्रधर बालिका सदन की अधीक्षिका श्रीमती रूपाली रदानी एवं उम्मीद विशेष विद्यालय की अधीक्षिका श्रीमती ममता शाह तथा कौहाकुण्डा के महिला निवासीगण एवं उन्नायक सेवा समिति की महिला कर्मचारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री सुशील सिंह के द्वारा किया गया