छत्तीसगढ़

एफ..एल.-2(क) स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति के नवीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु निर्देश जारी


रायगढ़, दिसम्बर 2024/sns/ राज्य शासन द्वारा एफ.एल.2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) नवीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशानुसार ऐसे स्थान जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक न हो 18 लाख रुपये लायसेंस फीस एवं 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या वाले स्थान हेतु 24 लाख रुपये एवं 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर/स्थान हेतु 31 लाख 20 हजार रुपये लायसेंस फीस निर्धारित की गई है। रेस्टोरेन्ट बार लायसेंस हेतु नगर निगम की सीमा से 10 कि.मी. एवं नगर पालिका की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में लायसेंस फीस वही होगी जो नगरीय क्षेत्रों के लिए स्थित बार के लिए लागू होगी।
          एफ.एल.2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) लायसेंस हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा करना होगा। राज्य शासन द्वारा 25 हजार की जनसंख्या में एक एफ..एल.2 तथा एफ..एल.3 लायसेंस दिए जाने की सीमा निर्धारित की गई है। यदि किसी प्रकरण में जनसंख्या एवं अन्य मापदण्ड हेतु निर्धारित सीमा को शिथिल करने की आवश्यकता होगी, तो इस संबंध में आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही ऐसे लायसेंस जारी किए जा सकते हैं। एफ..एल.2(क) बार लायसेंस के अन्य प्रावधानों हेतु https://excise.cg.nic.in एवं कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला रायगढ़, कलेक्टर परिसर में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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