सुकमा, जनवरी 2025/sns/ छ.ग. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 50-50 प्रतिशत के अनुपात में नये एवं पुराने बारदानों में धान उपार्जन हेतु जिले में आवश्यकतानुसार किसानों द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का उपयोग किया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा किसानों से अनुरोध किया गया है कि किसान स्वयं के 50 प्रतिशत पुराने बारदानों में धान का विक्रय कर सकते हैं। शासन द्वारा किसान से धान खरीदी में उनके पुराने बारदाने का मूल्य 25 रू निर्धारित किया गया है जिसका भुगतान विक्रय किये गये धान की राशि के साथ किया जाएगा।
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