छत्तीसगढ़

वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट 19 मार्च तक लगाना अनिवार्य

सुकमा, जनवरी 2025/sns/परिवहन विभाग द्वारा राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर सुरक्षा पंजीयन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी एसबी रावटे ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित वाहन स्वामी परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाईट बहजतंदे-चवतज.हवअ.पद के माध्यम से सीधे
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करते हुए आवेदन कर सकते है। इसके अलावा नजदीकी परिवहन सुविधा केन्द्र या वाहन डीलर शोरूम में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होने बताया कि
सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए वाहन स्वामी को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के दिए गए प्रावधान का पालन करना आवश्यक है। 19 मार्च 2025 के पश्चात वाहन में एचएसआरपी प्लेट नहीं लगाने पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय सुकमा में सम्पर्क किया जा सकता है।

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