जगदलपुर जनवरी 2025/sns/ माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के पालन में गठित जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति द्वारा जिला बस्तर क्षेत्रांतर्गत अवैध रूप से परिवहन कर रहे जप्त स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (गांजा) को ग्राम पंचायत नगरनार में स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड (एनएमडीसी) के भस्मीकरण संयंत्र के माध्यम से विधिवत नष्टीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। जप्त मादक पदार्थ गांजा की 996.570 किग्रा. मात्रा को पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति सदस्यों एवं पंचान के समक्ष 20 जनवरी 2025 नष्टीकरण कार्यवाही की जाएगी।