छत्तीसगढ़

बिना किसी पूर्व सूचना के स्वेछापूर्वक अनाधिकृत रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने कर्मचारी को किया शासकीय सेवा से पदच्युत

बीजापुर, 16 जनवरी 2025/sns/- श्री विलसन मिंज (वाहन चालक) जिला कार्यालय बीजापुर को स्वेच्छा पूर्वक अनाधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित होने के कारण अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र जारी कर जवाब लिया गया कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं होना पाया गया। विभागीय जाँच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार आरोप कमांक-1 विलसन मिंज (वाहन चालक) जिला कार्यालय बीजापुर द्वारा निरंतर बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी के बगैर अनुमति के अनाधिकृत रूप से 01 दिसम्बर 2022 से 07 अगस्त 2024 तक कुल 616 दिवस 20 माह 07 दिवस कार्यालय से अनुपस्थित रहे। आरोप क्रमांक-2 मे कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस तामीली बाद भी कार्यालय प्रमुख के समक्ष लिखित जवाब प्रस्तुत नही किया गया। आरोप कमांक-01 एवं 02 जिसे विभागीय जॉच अधिकारी द्वारा कर्मचारी के विरूद्ध आरोप सिद्ध होना पाया गया। पूर्व में श्री विलसन मिंज (वाहन चालक) को कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम-7 का उल्लंघन सिद्ध प्रमाणित पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के प्रावधान अनुसार तीन वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने दण्ड अधिरोपित किया गया है। विभागीय जाँच अधिकारी का प्रतिवेदन के अनुसार अपचारी कर्मचारी को 01 दिसम्बर 2022 से 07 अगस्त 2024 तक अनुपस्थित रहने के कारण दोष सिद्ध होना एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) का दिये गये निर्देशानुसार मूलभूत नियम-7 का उल्लघन किया जाना प्रमाणित है। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अवधि को नियम 27 पेंशन नियम 1976 सहपाठित मूलभूत नियम 17-एक के अधीन सेवा व्यवधान मानते हुए छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत् श्री विलसन मिंज (वाहन चालक) जिला कार्यालय बीजापुर को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पदच्युत किया जाता है।

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