छत्तीसगढ़

बिना सूचना के स्वेच्छापूर्वक अनाधिकृत रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित दो कर्मचारियों को शासकीय सेवा से किया गया पदच्यु

बीजापुर. 18 जनवरी 2025/sns/- कलेक्टर श्री संबित मिश्रा ने बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार लंबे समय तक स्वच्छापूर्वक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले दो कर्मचारियों को सेवा से पदच्युत किया गया जिसमें वाहन चालक श्री विलसन मिंज 01 दिसम्बर 2022 से 07 अगस्त 2024 तक कुल 616 दिवस 20 माह 07 दिवस कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण दोष सिद्ध होना पाया गया तथा भृत्य श्री हरिचंद कश्यप जिला कार्यालय बीजापुर द्वारा निरंतर बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी के बगैर अनुमति से अनाधिकृत रूप से 30 जनवरी 2023 से 07 अगस्त 2024 तक कुल 556 दिवस 18 माह 09 दिवस कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण दोष सिद्ध पाया गया। विभागीय जांच पश्चात आरोप सिद्ध पाये जाने के कारण अनाधिकृृत रूप से अनुपस्थित अवधि को नियम 27 पेंशन नियम 1976 सहपाठित मूलभूत नियम 17-एक के अधीन सेवा व्यवधान मानते हुए छ.ग. सिवल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पदच्युत किया गया है।

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