बलौदाबाजार,18 जनवरी 2025/sns/- कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी अमित शुक्ला एवं खाद्य निरीक्षक कमलनारायण साहू द्वारा मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स ग्राम अमेरा तहसील पलारी की जांच किया गया। मौके पर राईस मिल का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें राईस मिल में 820 क्विंटल धान कम होना पाया गया।कम पाए गए धान 820 क्विंटल का मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 20,50,000 रुपए होता है जिसे खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ बलौदाबाजार में उनके द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी से किया जाएगा।
जाँच में पाया गया कि राईस मिलर द्वारा अनुसूची 2 अनुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया साथ ही स्टॉक की जानकारी ऑनलाईन मिलर मॉड्यूल में एन्ट्री नहीं किया जाना पाया गया एवं कस्टम मिलिंग स्टॉक पंजी बी-1 को संधारित नहीं किया जाना पाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 3 (3), 4 (3), 5 (1), 6 (1) (2) (3) एवं 12 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।