छत्तीसगढ़

जिले में आचार सहिता लागूसार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र के साथ चलना मना

बीजापुर, 21 जनवरी 2025/sns/- छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही बीजापुर जिले के नगर पंचायत भैरमगढ़, भोपालपटनम् को छोड़कर आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। छ०ग० निर्वाचन आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं आम निर्वाचन के दौरान जिले नगर पंचायत भैरमगढ़, भोपालपटनम को छोड़कर लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रकिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किये जावे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संबित मिश्रा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है।
बीजापुर जिले नगर पंचायत भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम को छोड़कर के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती, अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा।
ऐसे शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्त्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते है।
बीजापुर जिले नगर पंचायत भैरमगढ़, भोपालपटनम को छोड़कर के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल या संस्था, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।
आदेश का उल्लघंन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। चूंकि समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यहारिक कारणों से संभव नहीं है। यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है।

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