राजनांदगांव, 21 जनवरी 2025/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने आदर्श आचरण संहिता को ध्यान में रखते हुए जिले में स्थित सर्किट हाऊस तथा लोक निर्माण विभाग जल संसाधन विभाग व वन विभाग के विश्राम गृहों के आरक्षण हेतु निर्वाचन की कार्रवाई समाप्त होने तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी आदर्श आचरण संहिता के कंडिका 7 (3) को ध्यान में रखते हुए विश्रामगृहों को नियमानुसार आरक्षित करेंगे।