छत्तीसगढ़

नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य

मोहला, 30 जनवरी 2025/sns/-  जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दरमियान शपथ पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दौरान प्रारूप 4 घ नाम निर्देशन पत्र,  प्रारूप 4 घ, 01, अभ्यर्थी द्वारा दिये जाने वाला शपथ पत्र नोटरी किया हुआ, दो रंगीन फोटोग्राफ वर्तमान समय का, निक्षेप राशि की पावती, प्रारूप 09 निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति, हस्ताक्षर का नमूना एवं परिशिष्ट 01, अदेय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे इन दस्तावेजों के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करेंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 03 फरवरी निर्धारित किया गया है।

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