छत्तीसगढ़

कार्य में लापरवाही बरतने पर टिकैतपेण्ड्री के ग्राम रोजगार सहायक बर्खाश्त

मनरेगा एवं पीएम आवास के कार्यों में वितीय अनियमितता पर कराया गया एफआईआर दर्ज

मुंगेली जनवरी 2025/sns/ कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय ने पथरिया विकासखण्ड के ग्राम टिकैतपेण्ड्री में ग्राम रोजगार सहायक को कार्य में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर बर्खाश्त कर दिया है। इसके साथ ही मनरेगा एवं पीएम आवास के कार्यों में वित्तीय अनियमितता पर ग्राम रोजगार सहायक शिवकुमार चक्रधारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है।
जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि ग्राम पंचायत टिकैतपेण्ड्री के शिकायतकर्ता के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना कार्य के लिए राशि की मांग करने और अपने परिवार वालों के नाम पर फर्जी हाजिरी भरकर राशि गबन करने के संबंध में शिकायत की गई थी। कलेक्टर के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण की बारीकी से जांच कराई गई, जिसमें ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा और पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के आवास मजदूरी कार्य में 03 लाख 43 हजार 187 रूपए का फर्जी हाजिरी भरकर राशि गबन करना स्वीकार किया गया, जो मनरेगा आधिनियम की धारा 27 (2) के तहत वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है और संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने का भी प्रावधान है। इसके परिपालन में ग्राम रोजगार सहायक शिवकुमार चक्रधारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *