छत्तीसगढ़

विधिक साक्षरता शिविर में स्कूली बच्चों क़ो दी गई क़ानून क़ी जानकारी

बलौदाबाजार, 31 जनवरी 2025/sns/- बच्चों को कानूनी अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को ग्राम लाहौद के एक निजी विद्यालय में एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी श्रीमती मंजू लता सिन्हा ने स्कूली बच्चों को बालकों के अधिकार, बच्चों से संबंधित कानूनों जैसे किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो एक्ट 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात नियमों की जानकारी देते हुए सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन पर जोर दिया। न्यायधीश ने किशोर न्याय बोर्ड में आने वाले प्रकरणों के उदाहरण देकर बच्चों को गलत कार्यों में न पड़ने और अपने कौशल को निखारने के लिए प्रेरित किया। शिविर में बच्चों ने उत्सुकतापूर्वक प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर न्यायाधीश द्वारा विस्तार से दिया गया। इस अवसर पर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी माला यादव, पूजा चन्द्रा, जिला बाल संरक्षण इकाई से विधिक परिवीक्षा अधिकारी मेघा शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता टुकेश्वर जगत उपस्थित थे।

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