बलौदाबाजार, 03 फ़रवरी 2025/sns/- विकासखंड कसडोल अंतर्गत ग्राम सुखरी स्थित मेसर्स जयराम राइस मिल के पास शासकीय धान 380 क्विंटल कम पाए जाने पर उनके द्वारा जमा किये गए बैंक गारंटी में से धान के एवज में 9 लाख 50 हजार रुपये क़ी वसूली क़ी जाएगी। इसके साथ ही राईस मिल क़ो देय कस्टम मिलिंग राशि का भुगतान वसूली पूर्ण होने तक लंबित रखा जाएगा। इस आशय के आदेश कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार मेसर्स जयराम रईस मिल क़ी जांच में फर्म का स्टॉक पंजी, बी 1 दास्तावेज अनुपलब्ध, मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया, भौतिक सत्यापन में कस्टम मिलिंग में 380 क्विंटल धान कम मिला जो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 3 (2,3), 4 (3), 6 (1,3) एवं 12 का स्पष्ट उल्लंघन है।कम पाए गए धान 380 क्विंटल का मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 9,50,000 रुपए होता है जिसे उनके द्वारा धान का उठाव करने के लिए छतीसगढ़ राज्य सहकारी विपणनसंघ बलौदाबाजार -भाटापारा में जमा किये गए बैंक गारंटी 50 लाख रुपये में से धान के एवज में 9 लाख 50 हजार रुपये क़ी वसूली क़ी जाएगी।