छत्तीसगढ़

चावल तस्करी पर हुई है नियमानुसार कार्यवाही

दुर्ग, 04 फरवरी 2025/sns/-  जिले में पकड़ी गई चावल तस्करी के मामले में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हुई है। रायपुर से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र के दुर्ग भिलाई एडिशन में प्रकाशित खबर चावल तस्करी की फाइल के संबंध में खाद्य नियंत्रक दुर्ग श्री अत्री ने अवगत कराया कि 15 दिसंबर 2024 को क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के द्वारा करहीडीह में स्थित गुरूदेव राईस मिल में वाहन कमांक CG07 BE 9873 से खाली किये जा रहे 42 प्लास्टिक कट्टों में भरे हुए 21 क्विं. चावल की आकस्मिक जांच की गई है। जांच में उक्त चावल में एफ.आर.के. के दाने पाये गये है। चावल स्वामी के द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल में एफआरके के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अतः पीडीएस का चावल होने के संदेह पर उक्त चावल की वाहन समेत जप्ती बनाई गई है। पीडीएस चावल के अवैध व्यापार में संलग्न वाहन स्वामी राकेश साव तथा गुरूदेव राईस मिल के प्रोप्राईटर श्री राजेश जैन को स्पष्टीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार जिशान ट्रेडर्स, सिकोला भाठा से 11 क्विं. चावल सेक्टर 09 स्थित शुभम जैन किराना स्टोर्स से 1.81 क्विं. चावल एवं सन्नी साव, सुरेश कश्यप तथा कन्हैया यादव से वाहन समेत 11-11 क्विं० चावल में भी एफआरके चावल पाये जाने पर पीडीएस का होने के संदेह के आधार पर जप्त किया गया है। उक्त सभी प्रकरणों को न्यायालय जिला दंडाधिकारी दुर्ग में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा सभी मामलों में नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। प्रकाशित समाचार में 4 से 7 फीसदी एफ.आर.के. चावल होना उल्लेखित है जो कि पूर्णतः तथ्यहीन है। पीडीएस के अंतर्गत बीपीएल चावल में एफ.आर.के. चावल 01 प्रतिशत होता है। अतः यह कहना गलत है कि कलेक्टर कार्यालय में फाईल प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यवाही ठप है। समाचार में उल्लेखित खाद्य नियंत्रक श्री टी.एस.अत्री दुर्ग का कथन संबंधित द्वारा नहीं किया गया है। समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त समाचार भ्रामक, सत्य से परे एवं आधारहीन है।

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