सुकमा, 05 फरवरी 2025/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री देवेश कुमार ध्रुव के द्वारा जारी आदेशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 के तहत वर्ष 2024-25 के देशी-विदेशी मदिरा लायसेंस शर्त की कंडिका-16 (16.1) के तहत् नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
नगरीय निकाय आम निर्वाचन हेतु
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेशानुसार नगर पालिका परिषद सुकमा और नगर पंचायत दोरनापाल में मतदान होने के कारण देसी-विदेशी मदिरा दुकान सुकमा, देसी मदिरा अहाता सुकमा, एल-7 कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति, 02-शबरीनगर सुकमा, 226-गीदमनाला, 72-150-223-दोरनापाल को 09 फ़रवरी से 11 फ़रवरी मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकान बंद रखा जाएगा। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद सुकमा और में मतगणना तिथि 15 फरवरी को देसी-विदेशी मदिरा दुकान सुकमा, देसी मदिरा अहाता सुकमा, एल-7 कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति, 02-शबरीनगर सुकमा, 226-गीदमनाला में मतगणना समाप्ति तक मदिरा दुकान बंद रखा जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत सुकमा में मतदान होने के कारण मदिरा दुकान एल-7 कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति, 02-शबरीनगर सुकमा और 226-गीदमनाला को 15 फ़रवरी से 17 फ़रवरी तक मतगणना समाप्ति तक मदिरा दुकान बंद रखा जाएगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत छिन्दगढ़ में मतदान होने के कारण मदिरा दुकान एल-7 कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति और 227-तोंगपाल को 19 फ़रवरी और 20 फ़रवरी तक मतगणना समाप्ति तक बंद रखा जाएगा। जनपद पंचायत कोंटा में मतदान होने के कारण मदिरा दुकान कैंटीन स्-7 फुटकर अनुज्ञप्ति, 218-पेदाकुरती, 226-गीदमनाला, 74-150-223-दोरनापाल, 208-कोबरा बटालियन क्रिस्टाराम, 217-131-कोंटा, 219-50-इंजरम, 212-पैडागुडम और 228-फंदीगुड़ा को 19 फ़रवरी और 20 फ़रवरी तक मतगणना समाप्ति तक मदिरा दुकान बंद रखा जाएगा।
उपरोक्त दिवसों को जिला-सुकमा की समस्त देशी-विदशी मदिरा दुकान सी.एस. 2 (द्य), एवं विदेशी दुकान एफ.एल. । (घघ) एवं सी.एस.2 (ग-अहाता) सुकमा तथा एफ.एल. 7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूर्णतः बंद रहेगी। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।