छत्तीसगढ़

स्कूल के समीप तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले 22 दुकानों पर की गई चालानी कार्रवाई

मुंगेली फरवरी 2025/sns/ कलेक्टर श्री राहुल देव एवं पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के निर्देशानुसार जिले में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुंगेली एवं सरगांव में स्कूल के समीप तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले 22 दुकानों में चालानी कार्रवाई कर 2700 रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया। औषधि निरीक्षक श्री रत्नेश बरगाह ने बताया कि 03 फरवरी को जिला मुख्यालय में विभिन्न शैक्षणिक संस्थान के समीप संचालित दुकानों में तम्बाकू उत्पाद की जांच की गई तथा कोटपा एक्ट के तहत 12 दुकानों में 1800 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। इसी तरह नगर पंचायत सरगांव में 10 दुकानों पर 900 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 के तहत नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, धारा 07, 08 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।

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