छत्तीसगढ़

नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के मद्देनजर जिले में इन तिथियों को शुष्क दिवस घोषित


अम्बिकापुर फरवरी 2025/sns/ छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर ने सरगुजा जिले के नगरपालिका तथा नगर पंचायत हेतु आम निर्वाचन क्षेत्रों में एवं निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें एफ.एल.1(घघ), सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2(ग-अहाता), एफ.एल.8  एवं मद्य भण्डारण भाण्डागार को मतदान दिनांक 11 फरवरी 2025 की तारीख से 2 दिन पूर्व से लेकर मतदान तक तथा मतगणना 15 फरवरी 2025 को बंद रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क अवधि या शुष्क दिवस घोषित किया है।

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