छत्तीसगढ़

नगर निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान तिथियों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

कवर्धा, फरवरी 2025/sns/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगर निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के मद्देनजर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान निर्धारित तिथियों पर संपन्न होगा। इसके तहत नगरपालिका परिषद कवर्धा एवं पंडरिया तथा नगर पंचायत पांडातराई, पिपरिया, इंदौरी, बोड़ला और सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष एवं पार्षद पदों के लिए मतदान 11 फरवरी 2025 (मंगलवार) को होगा। इस दौरान नगर निकायों में मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के लिए मतदान जनपद पंचायत क्षेत्र कवर्धा एवं सहसपुर लोहारा में 17 फरवरी 2025 (सोमवार) को तथा जनपद पंचायत क्षेत्र बोड़ला एवं पंडरिया में 20 फरवरी 2025 (गुरुवार) को संपन्न होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।
राज्य शासन ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना के साथ पढ़े गए परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन निर्वाचन तिथियों पर संबंधित क्षेत्रों में स्थित सभी शासकीय संस्थानों एवं कार्यालयों के लिए सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है।
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कहा कि मतदान दिवस पर सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में अवकाश रहेगा, ताकि मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने आमजन से अपील की कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

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