छत्तीसगढ़

15 फरवरी की संध्या 3 बजे से 17 फरवरी की मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस


जगदलपुर फरवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरिस एस ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के तहत 15 फरवरी की संध्या 3 बजे से 17 फरवरी 2025 की मतगणना समाप्ति तक बस्तर जिले के पंचायत क्षेत्रांतर्गत विदेशी मदिरा दुकानें एफ० एल० 1 (घघ) एवं एफ० एल० 1 (घघ-कम्पोजिट), तथा एफ० एल० 7 सैनिक केन्टिन फुटकर अनुज्ञप्ति को पूर्णतः बंद रखने हेतु ’शुष्क दिवस’ घोषित किया है।उक्त अवधि में बस्तर जिले के पंचायत क्षेत्रांतर्गत विदेशी मदिरा दुकानें एफ० एल० 1 (घघ) हिकमीपारा (कंगोली) एवं एफ० एल० 1 (घघ-कम्पोजिट) नगरनार तथा एफ० एल० 7 सैनिक केन्टिन करनपुर-सेडवा केशलूर फुटकर अनुज्ञप्ति को विक्रय, परोसना, परिवहन, धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

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