छत्तीसगढ़

जिला प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह 

     जांजगीर-चांपा फरवरी 2025/sns/ महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से नाबालिग कन्या का विवाह से रोका गया। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनिता अग्रवाल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग विकासखण्ड बलौदा के ग्राम बुड़गहन में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की गई। जहां बालिका की उम्र 17 वर्ष 06 माह होना पाया गया। बालिका का विवाह 19 फरवरी 2025 को निर्धारित था। विवाह की पुरी तैयारी हो चुकी थी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बालिका एवं उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका के विवाह को रोका गया। दल में परामर्शदाता श्री प्रजेश शर्मा, पर्यवेक्षक श्रीमती लता ठाकुर चाईल्ड हेल्प लाईन समन्वयक श्री निर्भय सिंह, श्री भूपेश कश्यप, श्री कोमल जायसवाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती लक्ष्मी ओग्रे, सचिव श्री घासीराम पटेल उपस्थित थे।

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