- मतगणना आज
- मतगणना स्थल पर लैपटॉप, आई पैड, मोबाईल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, पान, बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य मादक पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित
राजनांदगांव फरवरी 2025/sns/नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत नगर पालिक निगम राजनांदगांव अंतर्गत महापौर एवं वार्ड पार्षद के 51 पदों, नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ अंतर्गत अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद के 24 पदों एवं नगर पंचायत डोंगरगांव, छुरिया व लालबहादुर नगर अंतर्गत अध्यक्ष के 1-1 पद एवं वार्ड पार्षद के 15-15 पदों के लिए 15 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे से निर्धारित मतगणना केन्द्रों में मतगणना की जाएगी। मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना स्थल पर लैपटॉप, आई पैड, मोबाईल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, पान, बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य मादक पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है, केवल पेन, पेंसिल, कैल्कुलेटर ले जाया जा सकता है।
नगर पालिक निगम राजनांदगांव अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति राजनांदगांव में मतगणना कार्य किया जाएगा, जिसके लिए 51 टेबल की व्यवस्था की गई है। इसी तरह नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ अंतर्गत शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़ में 24 टेबल, नगर पंचायत डोंगरगांव अंतर्गत प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक भवन डोंगरगांव में 15 टेबल, नगर पंचायत छुरिया अंतर्गत सामुदायिक भवन जनपद पंचायत छुरिया में 15 टेबल एवं नगर पंचायत लाल बहादुर नगर अंतर्गत आईटीआई लालबहादुर नगर में 15 टेबल में मतगणना कार्य किया जाएगा।
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छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिक्षण अधिनियम के प्रावधान के तहत ट्रक को शासन के पक्ष में किया गया राजसात
राजनांदगांव 14 फरवरी 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जयहिन्द नगर बाणगंगा इन्दौर मध्यप्रदेश निवासी जगदीश मेहरा के स्वामित्व का जप्त वाहन ट्रक क्रमांक सीजी 04 पीबी 8526 को छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिक्षण अधिनियम के प्रावधान के तहत शासन के पक्ष में राजसात किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार ट्रक को वाहन चालक द्वारा 7 नग मवेशी गौवंश को बिना चारा-पानी के क्रुरतापूर्वक बूचडख़ाना-कत्लखाना की ओर तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते ले जा रहा था। जिससे वाहन की ग्राम मोखला में दुर्घटना हो गई थी। आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अवधि (30 दिवस) समाप्त हो जाने और सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त न होने की दशा में राजसात किए गये वाहन का नियमानुसार आरटीओ से मूल्यांकन कराकर नीलामी की कार्रवाई करते हुए प्राप्त राशि छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी।