बीजापुर फरवरी 2025/sns/ त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 की तिथियों की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा की जा चुकी है। निर्वाचन कार्य के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारियों के परिवहन एवं सामग्री के परिवहन हेतु वाहनों का प्रयोग होगा जिसके लिए पेट्रोल व डीजल की आवश्यकता होगी। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि जिले के समस्त प्रोपराईटर डीजल व पेट्रोल पम्प संचालक निर्वाचन अवधि तक पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध न होने की दशा में छ०ग० मोटर स्पिरिट एवं हाई डीजल आयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत जारी अनुज्ञप्ति की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पम्प संचालक का होगा।