छत्तीसगढ़

3 लाख 31 हजार 65 मतदाता और मतदान केन्द्र 655

कवर्धा फरवरी 2025/sns/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के दूसरे चरण के लिए मतदान दलों को 19 फरवरी को सामग्री वितरित किया जाएगा। विकासखंड बोड़ला के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल बोड़ला और पंडरिया के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल पंडरिया से मतदान दल को सामाग्री वितरण किया जाएगा। कबीरधाम जिले में 20 फरवरी को दूसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन होना है। त्रइसके अन्तर्गत को होने वाले इस चरण में विकासखंड पंडरिया और बोडला के तहत जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 01 से 08 में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जिला पंचायत जनपद सदस्य, सरपंच और पंच का निर्वाचन होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।
रिटर्निंग अधिकारी श्री अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के लिए द्वितीय चरण 20 फरवरी को पंडरिया एवं बोड़ला विकासखंड के 08 जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन होगा। इसमें जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 और क्षेत्र 08 शामिल है। उन्होंने बताया कि दोनो विकासखंड के निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत कुल 268 ग्राम पंचायतों में निर्वाचन होगा। इसमें कुल 3 लाख 31 हजार 65 मतदाता और मतदान केन्द्र 655 है। इन दोनो निर्वाचन क्षेत्रों में 27 अभ्यर्थी शामिल है। उन्होंने बतया कि क्षेत्र क्रमांक 01 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या 31 है। इन ग्राम पंचायतों में 39 हजार 903 मतदाता और मतदान केन्द्र 77 है। इस निर्वाचन क्षेत्रों में 5 अभ्यर्थी है। क्षेत्र क्रमांक 02 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या 35 है। इन ग्राम पंचायतों में 43 हजार 883 मतदाता और मतदान केन्द्र 81 है। इस निर्वाचन क्षेत्रों में 3 अभ्यर्थी है। क्षेत्र क्रमांक 03 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या 31 है। इन ग्राम पंचायतों में 41 हजार 913 मतदाता और मतदान केन्द्र 77 है। इस निर्वाचन क्षेत्रों में 3 अभ्यर्थी है। क्षेत्र क्रमांक 04 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या 33 है। इन ग्राम पंचायतों में 43 हजार 159 मतदाता और मतदान केन्द्र 80 है। इस निर्वाचन क्षेत्रों में 2 अभ्यर्थी है। क्षेत्र क्रमांक 05 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या 31 है। इन ग्राम पंचायतों में 42 हजार 75 मतदाता और मतदान केन्द्र 81 है। इस निर्वाचन क्षेत्रों में 4 अभ्यर्थी है। क्षेत्र क्रमांक 06 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या 37 है। इन ग्राम पंचायतों में 39 हजार 569 मतदाता और मतदान केन्द्र 85 है। इस निर्वाचन क्षेत्रों में 4 अभ्यर्थी है। क्षेत्र क्रमांक 07 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या 33 है। इन ग्राम पंचायतों में 41 हजार 133 मतदाता और मतदान केन्द्र 85 है। इस निर्वाचन क्षेत्रों में 3 अभ्यर्थी है। क्षेत्र क्रमांक 08 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या 37 है। इन ग्राम पंचायतों में 39 हजार 430 मतदाता और मतदान केन्द्र 89 है। इस निर्वाचन क्षेत्रों में 3 अभ्यर्थी है।
तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत पण्डरिया श्री सुशील कुमार सोनपिपरे ने बताया कि पंडरिया जनपद पंचायत अंतर्गत पंच पद के 945 वार्डों के लिए 2080 प्रत्याशी मैदान पर है। सरपंच पद के 134 ग्राम पंचायतों के लिए 537 प्रत्याशी मैदान पर है। जनपद सदस्य के 25 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 139 प्रत्याशी मैदान पर है। कुल मतदान केंद्र 3, कुल मतदाता 185752 है।
समाचार क्रमांक-179/ गुलाब डड़सेना

8 मार्च को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन

न्यायालय व प्रशासन की बैठक संपन्न

कवर्धा, 18 फरवरी 2025। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में जिला न्यायालय में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम की अध्यक्ष श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के समस्त न्यायाधीशगण, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में नेशनल लोक अदालत के प्रभावी संचालन और अधिकाधिक प्रकरणों के निराकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें विशेष रूप से राजीनामा योग्य प्रकरणों को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया। न्यायालय ने निर्देश दिए कि लोक अदालत में ऐसे मामलों को अधिक से अधिक संख्या में रखा जाए, जिनका सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो। साथ ही, मुकदमा पूर्व वाद (प्री-लिटिगेशन) मामलों को चिन्हांकित कर उनका भी निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में 19 फरवरी 2025 को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक अन्य बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें विद्युत, दूरसंचार, बैंकिंग और अन्य विभागों से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा की जाएगी, ताकि विभागीय स्तर पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इनमें दाण्डिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस (धारा 138) के मामले, बैंक रिकवरी (प्री-लिटिगेशन) प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से जुड़े मुआवजा संबंधी मामले, मेन्टेनेन्स (धारा 125) प्रकरण, परिवार न्यायालय के प्रकरण, श्रमिक विवाद, भूमि एवं संपत्ति विवाद, विद्युत बिल, जलकर, सम्पत्ति कर, टेलीफोन बिल वसूली प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। लोक अदालत में विवादों का समाधान आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है।
लोक अदालत में होने वाले समझौते अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं और इनमें किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होता। इससे पक्षकारों का समय एवं धन दोनों की बचत होती है। न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि आगामी लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभाग अपनी तैयारियाँ पूर्ण करें और अधिकाधिक प्रकरणों को चिन्हांकित कर उनका सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।

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