छत्तीसगढ़

अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य सामग्री ब्रिकी करने पर ढाबा संचालक पर लगाया गया 50 हजार रूपए का जुर्माना


राजनांदगांव मार्च 2025/sns/ अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी श्री सीएल मार्कण्डेय द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले राजनांदगांव तहसील के ग्राम टेड़ेसरा स्थित मेसर्स महाराजा ढाबा के संचालक श्री अवधेश मिश्रा पर खाद्य सामग्री अवमानक पाये जाने पर 50 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेसर्स महाराजा ढाबा से दाल फ्राई, सब्जी, पनीर, खोवा, मिनी पेड़ा, मावा मिठाई सहित अन्य खाद्य सामग्री के नमूने आशंका के आधार पर संग्रहित कर गुणवत्ता जांच के लिए राज्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। राज्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जांच में नमूने अवमानक पाये जाने पर प्रकरण तैयार कर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण सुनवाई में दाल फ्राई (खुला) एवं गाजर मटर सब्जी (खुला) का नमूना जांच में अवमानक पाये जाने के कारण 25-25 हजार रूपए का जुर्माना (अर्थदंड) लगाया गया है।

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