छत्तीसगढ़

एफआरए पत्र धारकों के वारिसान अब कर सकते हैं नामांतरण के लिए आवेदन

प्रति सप्ताह गुरुवार को सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को प्रस्तुत करें आवेदन
अम्बिकापुर मार्च 2025/sns/  छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के नामांतरण की प्रक्रिया का प्रावधान है।

ऐसे पात्र वारिसान, जिनके स्वजन व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक थे और जिनका निधन हो चुका है, वे अपने नाम पर नामांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वन अधिकार पत्र और आवश्यक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली प्रमाण पत्र, के साथ प्रति सप्ताह गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कंपोजिट बिल्डिंग में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अंबिकापुर के वन अधिकार शाखा कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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