मारे गए नक्सलियों के संबंध में साक्ष्य 15 मार्च से पहले कर सकेंगे प्रस्तुतसुकमा मार्च 2025/sns/मध्यप्रदेश में बालाघाट जिले के एसडीएम कोर्ट बैहर से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना गढी क्षेत्रांतर्गत रौंदा फॉरेस्ट कैम्प क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित भारतीय कम्यूनिक पार्टी (माओवादी) संगठन के कान्हा-भोरमदेव डिवीजन के सक्रिय सशस्त्र नक्सलियों द्वारा एक राय होकर व घातक अवैध अग्नेय शरत्रों से लेस होकर पुलिस बल को हताहत करने व हथियार जुटने के इरादे से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर हमला किया गया। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई, मुठभेड़ उपरांत घटना स्थल सर्च करने पर 04 सशस्त्र वर्दीधारी महिला माओवादी के शव पाये गये। जिनके पास एक इंसान्स रायफल मय मैगजीन, एक एसएलआर रायफल मय मैगजीन, एक 303 रायफल एवं एक 315 बोर रायफल, माओवादी विचारधारा संबंधित साहित्य वायरलेस सेट व अन्य दैनिक उपयोगी की सामग्री बराबद की गई।
अतः उक्त घटना की संवेदनशीलता तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये लिए बालाघाट कलेक्टर श्री मृणाल मीना के द्वारा दिनांक 10.02.2025 को थाना गढी क्षेत्रातर्गत रौदा परिस्ट कैम्प जंगल क्षेत्र अतर्गत चारों मृतक महिला एरिया कमेटी की कमाण्डर(1) आशा निवासी दक्षिण बस्तर, जिला सुकमा छग (2) एरिया कमेटी सदस्य शीला उर्फ पदम उर्फ सरिता निवासी पेन्टा थाना जगरगुंडा, जिला सुकमा छग (3) एरिया कमेटी सदस्य रंजीता निवासी ग्राम तुमरिकल तह मारदपाल जिला कोंडागांव छ.ग. (4) एरिया कमेटी सदस्य लक्खे मरावी निवासी जिला सुकमा छ.ग की मृत्यु होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को मजिस्ट्रिल जांच करने हेतु नियुक्त किया गया है।
उपरोक्त घटना के संबध में किसी भी व्यक्ति के पास किसी प्रकार की जानकारी हो या लिखित या अन्य साक्ष्य-जानकारी प्रस्तुत करना चाहे तो वे कार्यालयीन समय में मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी एवं एसडीएम बैहर, बालाघाट(म. प्र.) के समक्ष 15 मार्च से पहले प्रस्तुत कर सकते हैं।