छत्तीसगढ़

जिला एवं तहसील न्यायालयों में 8 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन


रायगढ़ मार्च 2025/sns/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशन में 8 मार्च 2025 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल एवं फिजिकल माध्यम से जिला मुख्यालय रायगढ़ सहित तहसील न्यायालय सारंगढ़/घरघोड़ा/धरमजयगढ़/खरसिया/बिलाईगढ़/भटगांव में किया जा रहा जाएगा। जिसमें न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, श्रम संबंधी मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृृति के मामलों के अलावा पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकव्हरी के प्रीलिटिगेशन वाद राजीनामा हेतु रखे जायेंगे।
           अधिकाधिक संख्या में लोग लाभान्वित हों, इस हेतु जिला प्राधिकरण स्तर पर, पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से नोटिस तामीली के दौरान एवं प्राधिकरण के वाहन में बैनर/आडियो/विडियो के द्वारा चौक-चौराहे एवं हाट-बाजार लोक अदालत के फायदे एवं राजीनामा के माध्यम से मामलों के निपटारे के बारे में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों के मोबाईल नम्बर पर एसएमएस भेजकर सूचना दी जा रही है। साथ ही आकाशवाणी में भी जनसूचना प्रसारित किये जाने की कार्यवाही की गई है। जनपद पंचायत एवं नगर निगम के सहयोग से भी इसका व्यापक व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।
जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में, नेशनल लोक अदालत में आने वाले मामलों के पक्षकारों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ के सहयोग से नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों के निराकरण संबंधी अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से व्यक्तिगत रूप से एवं फोन नम्बर 07762-2299190 एवं ईमेल dlsa.raigarh@gmail.com में सम्पर्क किया जा सकता है।

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