छत्तीसगढ़

नर्सिंग होम एक्ट की टीम द्वारा क्लीनिक एवं दवाखाना में दस्तावेजों की जांच की गई


राजनांदगांव मार्च 2025/sns/ कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार नर्सिंग होम एक्ट की टीम द्वारा शहर में संचालित गैर लाईसेंस क्लीनिक एवं दवाखाना में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। टीम द्वारा नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर क्लीनिक एवं दवाखाना बंद करने की चेतावनी दी गई। टीम द्वारा नया बस स्टैण्ड स्थित आरोग्यम सुपरस्पेशिलिटी क्लीनिक, बजरंगपुर-नवागांव स्थित श्री राजेश लारिया, मोतीपुर स्थित मां परमेश्वरी दवाखाना – श्री एलसी देवांगन एवं बसंतपुर स्थित शर्मा क्लीनिक – श्री शैलेष शर्मा, आस्था क्लीनिक – श्री चन्द्रेश साहू, आर्शीवाद डेंटल क्लीनिक – डॉ. केयूरा जैन , होम्योपैथिक क्लीनिक – डॉ. विशाल गंगवानी की जांच की गई। जांच टीम द्वारा संबंधितों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस दी गई है एवं वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत क्लीनिक व दवाखाना बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।


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