मुंगेली मार्च 2025/sns/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर होली पर्व के अवसर पर 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने 14 मार्च को 01 दिवस के लिए जिले के समस्त देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ), देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट) शॉप, विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ कम्पोजिट) की फुटकर दुकानें, सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल-1 (ख-अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) तथा एफ. एल. 3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस को बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा का परेषण आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।
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