छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट के तहत की गई 5650 रूपए की चालानी कार्रवाई

मुंगेली मार्च 2025/sns/ कलेक्टर श्री राहुल देव और पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के निर्देशानुसार प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा एक्ट के तहत तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर पालिका क्षेत्र मुंगेली में पड़ाव चौक, दाउपारा और ग्राम कोदवाबानी में शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में संचालित तम्बाकू उत्पाद बेच रहे दुकानों में 5650 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। 

    इसी तरह औषधि एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा होली पर्व में नशीली औषधियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए विभिन्न मेडिकल फर्मों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान फर्मों में दवाओं के क्रय-विक्रय रिकार्ड की जांच कर संचालकों को बिना पर्ची के नशीली दवाओं के विक्रय पर औषधि नियमावली 1945 के अंतर्गत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। कार्रवाई के दौरान औषधि निरीक्षक श्री महेन्द्र देवांगन, सोशल वर्कर श्री बलराम साकत, साइकोलाजिस्ट श्री ओम साहू, आरक्षक श्री नोहर डड़सेना मौजूद रहे।

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