छत्तीसगढ़

राजस्व पखवाड़ा का आयोजन तीन चरणों में



– माह अप्रैल में 07 से 24 अप्रैल, माह मई में 13 से 27 मई और जून माह में 16 से 30 जून तक

– राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन

दुर्ग मार्च 2025/
sns/ राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु जिले के प्रत्येक ग्राम में राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम तिथि अप्रैल माह में 07 से 21 अप्रैल 2025, मई माह में 13 से 27 मई एवं जून माह में 16 जून से 30 जून 2025 तक निर्धारित की गई है।
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा आयोजन हेतु समस्त कलेक्टर को प्रेषित पत्र के अनुसार राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु माह अप्रैल 2025 तक की कार्ययोजना इस प्रकार है – लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवाओं की अदायगी हेतु समय-सीमा में कार्यवाही। अविवादित नामांतरण/अविवादित खाता विभाग के समय-सीमा के बाहर प्रकरणों का 30 अप्रैल तक शत-प्रतिशत निराकरण। सीमांकन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई का समय सीमा से बाहर प्रकरणों का भी पूर्ण निराकरण करना। विवादित नामंतरण, विवादित खाता विभाग के समय सीमा के बाहर के प्रकरणों की त्वरित सुनवाई 30 अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत निराकरण करना। धारा-115 अंतर्गत अभिलेख त्रुटि हेतु आवेदन प्राप्त कर 30 अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत निराकरण करना। सभी राजस्व न्यायालय में शून्य आदेश पत्र वाले प्रकरणों में 30 अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत निराकरण करना। सभी राजस्व न्यायालय में दर्ज ऐसे प्रकरण जिनकी पेशी तिथि अद्यतन नहीं है, शत-प्रतिशत पेशी तिथि अद्यतन करना। जनहानि-पशुहानि फसल क्षति से संबंधी आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करना। अधीनस्त टेबल का निराकरण कर निरीक्षण प्रतिवेदन 30 अप्रैल 2025 तक कलेक्टर को उपलब्ध करना। धारा-115 के आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अकारण की गई त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए 30 अप्रैल 2025 तक अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। भू-अर्जन संबंधी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण तथा भू-अर्जन प्रकरणों में लिये गये सेवा शुल्क की जानकारी अद्यतन किया जाना।
स्वामित्व योजना अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त मैप-02 का 30 अप्रैल 2025 तक प्रारंभिक प्रकाशन करना। कोटवारों द्वारा विक्रय की गई कोटवारी/सेवाभूमि के विरूद्ध 30 अप्रैल 2025 तक समूचित कार्यवाही करना। वार्षिकी कृषि सांख्यिकीय सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन (जिंसवार) वर्ष 2024-25 का अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत अद्यतन जानकारी उपलब्ध करना। अभिलेख शुद्धता (संकलन हेतु शेष खसरे, विलोपन योग्य संदिग्ध खसरा, शून्य रकबा वाले खसरा, भूमिस्वामी विहिन खसरा, भूमिस्वामी के विवरण में स्पेशल कैरेक्टर युक्त खसरा संयुक्त खातेदार का नाम पृथक-पृथक दर्ज न होकर एक साथ दर्ज होने, त्रुटिपूर्ण खसरा भूमिस्वामी क्रमांक निर्धारण हेतु शेष खसरों की संख्या) अंतर्गत 30 अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत निराकरण करना। नक्शा बटांकन अंतर्गत अप्रैल माह में प्रत्येक तहसील में 05 प्रतिशत की प्रगति। भूमिस्वामी के खातों में आधार, मोबाईल नंबर किसान किताब एवं जेण्डर की प्रविष्टि 30 अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत करना।
शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों जैसे-फौती, नामांतरण एवं बटवारा अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का मौके पर ही ऑनलाईन अपलोड पर हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचनामा आदि की प्रविष्टि एवं मौके पर ही ऑनलाईन अपलोड पर हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचनामा आदि की प्रविष्टि एवं मौके पर ही नोटिस ईश्तहार जारी कर पक्षकारों को तामिली कराना एवं 30 अप्रैल 2025 तक निराकरण करना। मौके पर बी-1 खसरा एवं किसान किताब के प्राप्त आवेदनों का शिविर स्थल पर निराकरण कराना। आय, जाति, निवास संबंधी समस्त आदेवनों का शिविर स्थल पर ही लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन प्रविष्टि एवं समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण करना। धारा-115 के आवेदनों को शिविर में प्राप्त करना। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं उन पर कार्यवाही की जानकारी प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रपत्र में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग कार्यालय को उपलब्ध कराना है।

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