छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 मई को


अम्बिकापुर, 25 अप्रैल 2025/ sns/- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक सम्पादन  हेतु जिले में विभिन्न खण्डपीठों की स्थापना की गई है। इसके लिए कलेक्टर, अपर कलेक्टर, नजूल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा अपर कलेक्टर श्री अमृतलाल ध्रुव नोडल अधिकारी होंगे। सरगुजा जिले के विभिन्न न्यायालय कक्षों में 24  खंडपीठें गठित की गई हैं, जिनमें कलेक्टर न्यायालय, अपर कलेक्टर न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय, नजूल अधिकारी न्यायालय एवं तहसील न्यायालय शामिल हैं। लोक अदालत में राजस्व दांडिक, भू-अर्जन, आर.बी.सी. 6(4) तथा विविध प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।  न्यायालय अवधि समाप्त होते ही निराकृत प्रकरणों की जानकारी ई-मेल, व्हाट्सअप फैक्स या विशेष वाहक के माध्यम से जिला कलेक्टर  कार्यालय भेजी जाएगी।

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