छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत जप्तशुदा वाहन राजसात

राजनांदगांव, 12 मार्च 2026/sns/-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वार्ड नंबर 1 बागद्वार चिरचारीकला तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव निवासी मूलचंद के स्वामित्व की जप्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप क्रमांक सीजी 08 वी 3242 को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत शासन के पक्ष में राजसात किया है। पुनरीक्षण अवधि समाप्त होने तथा सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की दशा में राजसात किए गए वाहन का गठित समिति द्वारा नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी एवं प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय राजनांदगांव) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उक्त वाहन से कुल 3 नग गाय, 1 नग बछड़ा प्रजाति के भर कर बिना चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक बूचडख़ाना व कत्लखाना की ओर ले जाया जा रहा था।

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