पौंसरी में उपभोक्ता आयोग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन

बलौदाबाजार, 20 अप्रैल 2026/sns/-छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार 17 अप्रैल को बलौदाबाजार विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पौंसरी के दुर्गा चौक में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में ग्रामवासियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया।

जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता, सदस्यगण हरजीत सिंह चावला एवं शारदा सोनी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवतापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है। उपभोक्ताओं को किसी वस्तु की कीमत एवं गुणवत्ता की जांच, मात्रा की जांच सेवा संविदा रातें, बीमा, मेडिकल क्लेम फाइनेंस कंपनियों एवं बैंक, यातायात वाहन, आनलाइन खरीददारी सोच समझकर करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मिलावट, अधिक मूल्य वसूली वा सेवा में कमी की स्थिति में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

ग्रामीणों को ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा ई-हियरिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। ई-जागृति एवं ई हियरिंग से उपभोक्ता पर बैठे ही डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा सुनवाई में भी ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।उपभोक्ता शिविर में उपस्थित ग्राम वासियो के द्वारा उपभोक्ता कानूनों तथा ई-फाइलिंग व ई-हियरिंग से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।शिविर में रेस्क्यू पर्सन के रूप में अधिवक्ता अनिमेष त्रिवेदी ने उपभोक्ता आयोग द्वारा जागरूकता शिविर की सराहना करते हुए उपभोक्ता संरक्षरण कानून का लाभ लेने की अपील की तथा सम्बंधित प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया।

जागरूकता शिविर में आयोग के कर्मचारीगण दिनेश शर्मा, राजेश्वर इंग्ले, धीरज दुबे, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष शारिक खान, सचिव गणेश शंकर साहू, छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के उपाध्यक्ष भास्कर प्रसाद साहू, सरपंच मंजुला ध्रुव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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